
मैं जागा व मां के पास गया तो वह लहूलुहान थी, मैंने मां से पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि तेरे पिता ने मुझे मारा है। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-4 सुरेंद्र पुरोहित ने बच्चे के बयान पर अभियुक्त को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अभियुक्त पति पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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