एक ही विभाग की इस दोहरी नीति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सहकारी समिति अधिनियम के तहत संस्था खुला दूध उपलब्ध नहीं करा सकती। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत भी सरकारी एजेंसी खुला दूध नहीं ले सकती। इसके बाद भी डेयरी समितियों के माध्यम से दूध उपलब्ध कराने जा रही है।
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