आत्महत्या की कोशिश अपराध नहीं, मानसिक रोगी मानकर कराया जाएगा इलाज; प्रदेश में मेंटल हेल्थकेयर एक्ट-2017 प्रावधान लागू
अब आत्महत्या का प्रयास करने वाले पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। आत्महत्या करने वाले को अब अपराधी नहीं, बल्कि मानसिक रोगी माना जाएगा। मेंटल हैल्थकेयर एक्ट-2017 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। यह एक्ट गुरुवार से लागू हो गया। इसके तहत अब मानसिक बीमारों का भी मेडिकल इंश्योरेंस हो सकेगा। दूसरी ओर, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास अपराध माना जाता है। इस धारा में पिछले 155 साल से कोई भी संशोधन नहीं किया गया है।
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