
राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधिकारियों की अनुसंधान परिवर्तन की शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। नए प्रस्ताव के तहत अपराध शाखा और सिविल राइट्स के एडीजी किसी भी मामले में जांच नहीं बदल सकेंगे। रेंज एवं जिला स्तर पर जांच बदले जाने पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
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