
मॉब लिंचिंग के मामलों में धाराएं भीड़ की तादाद तय करती हैं। ऐसे केस जहां पांच लोगों से ज्यादा की भीड़ किसी की जान लेती है तो भीड़ में शामिल लोगों के खिलाफ धारा 302 सपठित 149 के तहत हत्या का केस दर्ज होता है। इसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। जहां पांच से कम लोग एक समान इरादे के तहत अपराध करते हैं और उसमें किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 302 सपठित 34 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसमें आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
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